जवाब पेश करने को सैफ, नीलम व सोनाली के वकील ने मांगा समय, अगली सुनवाई अब 30 मार्च को

काला हिरण शिकार प्रकरण में सैफ अली खान, नीलम, सोनाली व तब्बू को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। इन कलाकारों के वकील ने हाईकोर्ट में आज अपना पक्ष पेश करने के लिए समय की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई तिथि तीस मार्च तय कर दी। 



वर्ष 1998 के बहुचर्चित काली हिरण शिकार प्रकरण में 5 अप्रेल 2018 को सीजेएम कोर्ट ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। इसी मामले में सह आरोपी सैफ अली खान, नीालम, तब्बू व सोनाली को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। र्म 2018 में राज्य सरकार ने इन्हें बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की। आज न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की अदालत में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू होते ही सैफ, नीलम व सोनाली के वकील ने अपना जवाब पेश करने के लिए थोड़ा समय देने की मांग की। इस पर न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने सहमति जताते हुए अगली सुनवाई तिथि तीस मार्च तय कर दी। 



इस मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ सलमान की तरफ से दायर अपील पर सात मार्च को सुनवाई होनी है. उस दिन सलमान को स्वयं कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश कोर्ट पहले ही दे चुका है। Image result for kala hiran case